Etawah News: युवती के सिर पर चाकू मारकर की थी हत्या...कोर्ट ने एक को सुनाई आजीवन कारावा, जुर्माना भी ठोंका
इटावा में युवती की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
इटावा, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस यज्ञेश चंद्र पांडे ने ढाई साल पूर्व खेतों पर चारा लेने के लिए गई एक युवती के सिर पर रॉड व चाकू मारकर हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पांच हजार रूपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के गांव मडौली निवासी जबर सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 21 जुलाई 2021 को उसकी 22 वर्षीय पुत्री रूचि उसके नाती अभय के साथ शाम करीब पांच बजे चारा लेने के लिए गई थी।
जब वह खेत में चारा ले रही थी तभी उसके पडोस में रहने वाला अमित बाबू उर्फ खुशीलाल पुत्र होम सिंह उसके खेत पर पहुंचा और उसके साथ अभद्रता करने लगा। जब रूचि ने मना किया तो इसी बात को लेकर उसने बाइक के शॉकर की रॉड से उसके सिर पर प्रहार कर दिया जिससे वह घायल होकर गिर पड़ी। बाद में अमित ने उसके ऊपर चाकू से भी वार किए। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
हादसे के बाद अभय घर आया और घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और घायल रूचि को जिला अस्पताल लाए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमित बाबू उर्फ खुशीलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में उसके खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अमित उर्फ खुशीलाल का हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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