श्रावस्ती: मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में दो आरोपियों को हुई 10 साल कठोर कारावास की सजा, लगा अर्थदंड
श्रावस्ती। कोतवाली भिनगा पुलिस ने 19 दिसम्बर को दो आरोपियों को 1-1 किलो चरस की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। मामला दर्ज कर पुलिस से न्यायालय में वाद दायर किया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए आरोपी पप्पू उर्फ फतेह मोहम्मद पुत्र हबीब खां निवासी नुसरुद्दीनचक थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच व इब्राहिम उर्फ पप्पू पुत्र भगेलू बेहना निवासी नरहर गोडा थाना रामगांव जनपद बहराइच को दोषी पाते हुये 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक एक एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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