Banda: पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास...इतने हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका
बांदा में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
बांदा,अमृत विचार। प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना तिन्दवारी क्षेत्र के धौंसड़ में वर्ष 2019 में अपनी पत्नी चारपाई की पाटी से मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय से आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में बुधवार को हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कराया गया।
गौरतलब हो कि अभियुक्त अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार पटेल पुत्र वरदानी सिंह निवासी ग्राम धौंसड़ थाना तिन्दवारी ने 15 जुलाई 2019 को पत्नी सरला की चारपाई की पाटी से मारकर हत्या कर दी थी।
इस सम्बन्ध में मृतका सरला के भाई आलोक सिंह पुत्र रामबहादुर निवासी फतपुरवा थाना कोतवाली देहात की तहरीर पर थाना तिन्दवारी में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित करते हुए साक्ष्यों का प्रभावी संकलन कर न्यायालय में 4 दिसंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
लोक अभियोजक देवदत्त मिश्र की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल शान्ति देवी व पैरोकार कांस्टेबल रोहित के अथक प्रयासों से अभियुक्त अशोक कुमार सिंह उर्फ अशोक कुमार पटेल को न्यायालय एडीजे पंचम गैंगस्टर एक्ट द्वारा आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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