बहराइच: हत्या के अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

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Published By Sachin Sharma
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बहराइच, अमृत विचार। जिले के कोतवाली नानपारा के एलासापुर अगैय्या गांव निवासी हत्या के अभियुक्त को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियुक्त ने आठ वर्ष पूर्व जमीन के लालच में हत्या कर दी थी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली नानपारा के एलासपुर अगैय्या गांव निवासी महिला जन्नतुन ने 14 फरवरी 2015 को थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि महिला ने अपने तहरीर में कहा था कि वह अपने पति व बच्चों के साथ पिता के घर पर रहती है। पिता के नाम पर दो बीघा जमीन व एक खपरैला मकान है।

महिला ने बताया कि गांव में ही उसका चचेरा भाई भी रहता है। चचेरा भाई पिता का मकान व जमीन लिखवाने के लिए पिता पर दबाव बना रहा था। लेकिन पिता अपनी संपत्ति बेटी को देना चाहते थे। इसी से गुस्साए फय्याज ने 14 फरवारी 2015 को पिता जब जब लघुशंका कर रहे थे। इसी दौरान उसने धारदार छुरी से पिता के गले पर वार कर दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना में मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय पर सौंपी थी।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रप्रकाश की कोर्ट पर मुकदमें में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त को बीस हजार के अर्थदंड से दंडित हुए अर्थदंड की धनराशि में से दस हजार की धनराशि पीड़ित महिला को देने के निर्देश दिए है।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि पुलिस की पैरवी और बेहतर चार्ज शीट दाखिल करने के कारण अभियुक्त को जल्द सजा मिल सकी है।

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