काशीपुर: राइस मिलर के पुत्र को अगवा करने के चारों आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर: राइस मिलर के पुत्र को अगवा करने के चारों आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर, अमृत विचार। तीस लाख रुपये की फिरौती के लिए राइस मिलर के पुत्र का अपहरण करने के चार आरोपियों को प्रथम एडीजे की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

 04 नवंबर 2016 की शाम कुंडा के ग्राम हल्दुआ साहू निवासी राइस मिलर जगदीश कुमार का बेटा आर्यन अरोरा (14) बाइक से हल्दुआ चौराहा गया था। इस दौरान अज्ञात लोगों ने आर्यन का बाइक सहित अपहरण कर लिया। आरोपियों ने आर्यन के पास मौजूद फोन से पिता जगदीश से 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

जगदीश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु की। पुलिस की सक्रियता के चलते आर्यन लौट आया। पांच नवंबर की शाम करीब 8 बजे आर्यन ने बहन को फोन कर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटने की बात बताई। पुलिस ने उसे हरियावाला चौक के पास से सकुशल बरामद किया था। सात नवंबर 2016 को कुंडा थाना पुलिस ने छात्र को अपहृत करने के आरोप में ग्राम रमनावाला, ठाकुरद्वारा निवासी हरपाल व जसपाल सिंह उर्फ जस्सा, खानपुर हरिद्वार निवासी गुरमुख सिंह, कुंडा निवासी गुरविंदर को गिरफ्तार किया था।

चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन की ओर से नौ गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अजय अरोरा एडवोकेट ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।