रामपुर : गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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Published By Bhawna
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रामपुर, अमृत विचार। ग्रामीण की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में एडीजे द्वितीय की कोर्ट ने दो सगे भाइयों को 10-10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मिलक थाना क्षेत्र के गांव खाता नगरिया निवासी आकिब के अनुसार, 18 जून 2020 को उसके पिता जाकिर अपने घर के सामने पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहां भूरा और उसका भाई महफूज आ गए। पेड़ के नीचे बैठने को लेकर जाकिर से कहासुनी करने लगे। विरोध करने पर भूरा और महफूज ने जाकिर को लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सोमवार को दोनों भाइयों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पर 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

डूंगरपुर के एक मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी
डूंगरपुर के एक मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए सेशन कार्ट में दो पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में 21 मार्च को फैसला आ सकता है।  डूंगरपुर के पास बने मकानों को गिरवाकर सपा शासनकाल में आसरा आवास बनवाए गए थे। भाजपा सरकार आने पर मकानों पर बुलडोजर चलवाने के मामले में सपा नेता आजम खां सहित काफी लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। इनकी सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। 

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