बदायूं: हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में 82 साल की वृद्ध को मिली जमानत, जानिए मामला

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सारिका गोयल ने बताया कि उच्च न्यायालय ने गणेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसमें बताया गया कि ऐसे सिद्ध दोष बंदी, जिनकी रिहाई की याचिका सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई थी और छह महीने का समय हो चुका हो, उनका जमानत दे दी जाए। 

जिसके अंतर्गत जिला कारागार में बंद एक सिद्धदोष बंदी थाना उसावां क्षेत्र के गांव सेहा निवासी 82 वर्षीय वृद्धा रामबेटी पत्नी शेरसिंह की याचिका सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पिछले छह माह से लंबित है और उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए उनको जेल से रिहा करने का निर्णय लिया गया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सारिका गोयल द्वारा बंदी रामबेटी के संबंध में जिला कारागार से आख्या प्राप्त की। रामबेटी के परिजनों को अवगत कराया कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बंदी को जमानत पर रिहा कर दिया।

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