रामपुर: ग्रामीण की हत्या में एक दोषी को दस साल की कैद, लगा इतना जुर्माना
दो दोषियों को जानलेवा हमले में सात-सात साल की कैद
रामपुर, अमृत विचार। रंजिश के चलते ग्रामीण की हत्या करने के मामले में जिला जज की कोर्ट ने दोषी फईम को दस साल की कैद दस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि दो दोषियों को जानलेवा हमला करने में सात-सात वर्ष की सजा और पांच-पांच हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि दो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान से जुड़ा है। चार जनवरी 2015 को गांव का ही रहने वाला फारुख जंगल में जानवर चराने गया था। इस दौरान उसका गांव के ही रहने वाले फईम से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस समय लोगों ने मामले को शांत करा दिया था। शाम को आरोपी लोग दाराती और डंडे लेकर पीड़ित के घर पर आ गए थे और अनवार उसके बेटे महबूब से गाली-गलौच कर दी थी।
इस दौरान मारपीट कर दी थी। जिसमे अनवार,फैसल और महबबू घायल हो गए थे इसके आरोपी फरार हो गए थे। तीनों को अस्पताल लाया गया था। जहा अनवार को मृतक घोषित कर दिया था। इस मामले में पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि धारा 304 में आरोपी फईम को दस साल की कैद दस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जबकि दोषी सईम और अकबर धारा 307 में सात-सात वर्ष का कारावास और प्रत्येक पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा साक्ष्य के अभाव में रुस्तम और सरवरी को बरी कर दिया गया है।
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