प्रयागराज: पूर्व सांसद धनंजय सिंह के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मांगे रिकॉर्ड 

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण, रंगदारी और आपराधिक साजिश के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके सहयोगी विक्रम सिंह की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किए हैं, साथ ही राज्य सरकार को उक्त मामले पर आगामी 22 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ के समक्ष हुई। 

मालूम हो कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, उन्हें धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में पूर्व सांसद और उनके सहयोगी को जौनपुर एमपी- एमएलए कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है। गत 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में आईपीसी की  364, 386, 504, 506, 120 बी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त जघन्य अपराधी है। उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा समाज में अशांति, अव्यवस्था और आतंक फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 24 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है।

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