गृहमंत्री अमित शाह के मामले में सुनवाई टली, कल फिर लगा केस 

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Published By Jagat Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार को को तलबी बहस नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अप्रैल नियत की है। मामले में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है। 

यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में  आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

जेल में निरुद्ध आरोपी को कोर्ट से राहत 
तमंचा कारतूस बरामदगी के मामले में जेल में बन्द आरोपी को राहत देते हुए सीजेएम बटेश्वर कुमार ने जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है । बचाव पक्ष के वकील अभय तिवारी के मुताबिक कमरौली थाने के उप-निरीक्षक रामनाथ बौद्ध ने महराजगंज रायबरेली निवासी आरोपी  धर्मेंद्र को तीन अप्रैल की घटना बताते हुए तमंचा व कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया था।

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