सुलतानपुर: AAP सांसद संजय सिंह के मामले में सुनवाई टली
सुलतानपुर, अमृत विचार। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख नियत की है। आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह व 13 नामजद के खिलाफ 13 अप्रैल 2021 को बंधुआ कला थाने में आचार संहिता की उल्लंघन के आरोप में तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार यादव ने केस दर्ज किया था।
केस में अन्य आरोपी जमानत करा चुके है, जबकि आप सासंद संजय सिंह के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी है। गुरुवार को आरोपी मकसूद हाजिर अदालत आये तथा अन्य आरोपी की तरफ से बचाव पक्ष ने हाजिरी माफी अदालत में दिया।
दुराचार के आरोपी प्रधान को कोर्ट से राहत
अखंडनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रधान सूरज तिवारी को दुराचार और गाली गलौज के आरोपों में इसी माह जेल भेज दिया गया था। अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने प्रधान की जमानत अर्जी पेश कर मुकदमे को चुनावी रंजिश में दर्ज कराने की बात कही। कोर्ट ने तर्कों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर जेल से रिहाई का आदेश दिया है।
थाना क्षेत्र की एक युवती ने बच्चे को जन्म दिया जिसने प्रधान पर शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक दुराचार करने का आरोप लगाया। आरोप है कि परिवार वालों ने बीते एक अप्रैल को प्रधान से शिकायत की तो उसने अपमानित कर भगा दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर अखंडनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था।
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