रामपुर: शत्रु संपत्ति मामले में कोर्ट पहुंचे गवाह, अब दो मई को सुनवाई 

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार: सपा नेता आजम खां द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में मुकदमे के वादी एवं गवाह के खिलाफ पिछली तारीखों पर पेश नहीं होने के कारण वारंट जारी हो गए थे। वादी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और  उनके वारंट निरस्त हो गए। इसके अलावा लेखपाल ने कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए। अब इस मामले में दो मई की तारीख लग गई है।

बता दें कि वर्ष 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी मामला है। यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा जमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां समेत अन्य सदस्यों को नामजद किया था। 

पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, चमरौआ से विधायक नसीर अहमद खां, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम, मुख्ताक अहमद सिद्दीकी, निकहत अखलाक, जेड आर सिद्दीकी, फसी जैदी, सैयद गुलाम रिजवी, रहमत हुसैन जैदी, वसीम रिजवी, उबैद उल हक, मसूद खां गुड्डू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।

 इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। पिछली तारीखों पर सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा जमीर रिजवी को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। जिसके चलते उनके वांरट जारी हो गए थे।

शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और उनके वारंट निरस्त हो गए। इसके अलावा लेखपाल ने कोर्ट पहुंचकर बयान दर्ज कराए। अब इस मामले में दो मई की तारीख लग गई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि वादी मुकदमा कोर्ट में पेश हुए। जहां उनके वारंट निरस्त हो गए। इसके अलावा लेखपाल ने बयान दर्ज कराए। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो मई को होगी।

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