Auraiya: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को मिली 7 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...
औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना सहायल क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी अमित को सात वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेन्द्र सिंह तोमर एवं मृदुल मिश्रा ने बताया थाना सहायल में उक्त मामला दर्ज हुआ। वादी ने तहरीर दी कि 17 जून 2017 की रात में उसकी नाबालिग लड़की को गांव का अमित बहला फुसला कर ले गया। वादी व उसकी पली आवश्यक कार्य से शिवराजपुर गया था।
उस दिन घर पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। घर वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। पुत्री साथ में जेवरात भी घर से ले गई। इस घटना में अमित के घर वालों की सहमति पता चली है। पुलिस ने विवेचना कर अमित व उसके भाई मिथुन पर नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
एक आरोपी मिथुन की मृत्यु हो जाने पर केवल अमित के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट में विरचित हुआ।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी की कठोर सजा देने को बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने उसे निर्दोष बताया।
दोनों पक्षकारों को चुनने के बाद ए.डी.जे. मनराज सिंह ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया तथा अभियुक्त अमित पुत्र स्व. हुकुम सिंह निवासी कंजरन डेरा, अघारा (सहायल) को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सजा पाए अभियुक्त को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।
