Unnao News: गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों के दो को हुई सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
उन्नाव में गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों के दो को हुई सजा
उन्नाव, अमृत विचार। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा अलग-अलग दो लोगों पर गैंग बनाकर अपराधिक कृत्य अंजाम देने व उससे संपत्ति एकत्र करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई थी। जिनके मुकदमे गैंगस्टर कोर्ट में विचाराधीन थे। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनो को दोषी करार देते हुए एक को छह व दूसरे को दो साल की सजा सुनाई है।
बता दें कि 23 अगस्त-2003 को राधेश्याम पुत्र पुत्तीलाल निवासी गांव सिंघुपुर सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच के बाद आईओ मनमोहन यादव ने कोर्ट में 22 जनवरी-2004 को चार्ज शीट दाखिल की थी। गुरुवार को शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने राधेश्याम को छह साल की सजा व 6 हजार जुर्माना लगाया।
वहीं इसी कोर्ट में गैंगस्टर के अन्य मुकदमे में एडीजे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विष्णु पुत्र कैलाश निवासी गांव पंडित खेड़ा थाना आसीवन को दो साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया।
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