Kanpur: मतदान कराने आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां; बसों में लगाया गया जीपीएस सिस्टम

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। चौथे चरण के मतदान की शनिवार शाम से उल्टी गिनती शुरू हो गई। चुनाव प्रचार थम गया। पोलिंग पार्टियों के रवानगी की तैयारियां पूरी हो गईं। रविवार की सुबह सात बजे से कानपुर, अकबरपुर और मिश्रिख संसदीय सीट की बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र के लिए नवीन गल्ला मंडी नौबस्ता से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। सबसे पहले दूर के बूथों की पार्टियों को रवाना किया जाएगा। नजदीक वाली पार्टियां बाद में रवाना होंगी। 

बूथों पर पार्टियों के पहुंचने के बाद पीठासीन अधिकारी को फोटो भेजनी होगी, जो संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। कृषि उत्पादन मंडी समिति (नवीन गल्लामंडी) नौबस्ता में शनिवार को दिन भर कर्मचारी तैयारियों में जुटे रहे। मंडी परिसर में साफ-सफाई कराई गई। पानी का छिड़काव कराया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए विधानसभावार कुर्सी-मेजें लगाई गईं। बसों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम हुआ। इसके अलावा मंडी समिति में बैरीकेडिंग की गई। 

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह सात बजे से नवीन गल्लामंडी से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। यहां पोलिंग पार्टियों के दस्तावेज मिलान के बाद ईवीएम व अन्य सामग्री मुहैया कराई जाएगी। सबसे पहले दूर के बूथों की पार्टियां रवाना होंगी, इसके बाद नजदीक व शहर क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 

उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान से संबंधित कामों के लिए 907 भारी वाहन और 560 हल्के वाहन लगाए गए हैं। गर्मी को देखते हुए पोलिंग पार्टियों को सहूलियत के साथ बूथों पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल 3614 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 10 प्रतिशत रिजर्व सहित कुल 3979 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। 

मतदाता केंद्र से 200 मीटर दूर खड़े होंगे वाहन  

मतदान के लिए अपने वाहन से बूथों पर पहुंचने वाले मतदाता बूथ से 200 मीटर पहले अपने वाहन खड़ा करेंगे। वाहन ले जाने की अनुमति है, मगर निर्धारित दूरी का ध्यान रखें। यह नियम प्रत्याशी व एजेंट पर भी लागू होगा। उनके वाहन भी 200 मीटर पहले खड़े होंगे। 

बस्ते पर रहेगी एक मेज व दो कुर्सी 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर अपना बस्ता लगा सकते हैं, लेकिन वहां कोई टेंट या शामियाना नहीं लगेगा। बस्ते पर केवल एक मेज व दो कुर्सियां होंगी। एक बैनर आयोग से निर्धारित मानक के अनुसार होगा। बस्ता संचालक को अपना मतदाता पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस दौरान राजनीतिक सामग्री, पर्ची या सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन बूथ या उससे 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार निषिद्ध रहेगा। 

मोबाइल और शस्त्र पर रहेगा प्रतिबंध 

मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में मोबाइल ले जाने की अनुमित नहीं है। मतदान केंद्र या उसके समीप शस्त्र सहित जाना प्रतिबंधित होगा। अधिकृत सुरक्षाकर्मी के अलावा कोई भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे मे शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षाकर्मियों को भी मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल जेड सुरक्षा के तहत एक सुरक्षाकर्मी साधारण कपड़ों में हथियार छिपाकर मतदान केंद्र परिसर तक जाएगा, बूथ तक नहीं। 

सहायता के लिए बना सकते पोलिंग एजेंट 

प्रत्याशी एक अतिरिक्त सहायतार्थ पोलिंग एजेंट बना सकता हैं, लेकिन एक समय में दोनों पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पर नहीं रहेंगे। पोलिंग एजेंट उसी को बनाया जा सकता है, जो व्यक्त्ति किसी मतदेय स्थल के मतदान क्षेत्र या समीप के मतदेय स्थल का निवासी हो। पोलिंग एजेंट को नियुक्ति पत्र प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से जारी होगा, साथ ही उसे अपना नियुक्ति आदेश, मतदाता पहचान पत्र मतदान केंद्र पर मौजूदगी के दौरान अपने शरीर पर लगाना होगा।

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