सुल्तानपुर: किशोरी के अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

-कोर्ट ने 10 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया 

सुल्तानपुर: किशोरी के अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

सुल्तानपुर, अमृत विचार। दोस्तपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 15 साल की किशोरी के अपहरण करने के दोषी संगम उर्फ अनिल गौतम को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने बुधवार को पांच साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर कुल 10 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।

ADGC रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक आरोपी ने दो फरवरी 2020 को किशोरी का अपहरण कर लिया जिसकी काफी खोजबीन परिवार वालो ने की तब पता चला पड़ोसी के साला किशोरी को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया है। किशोरी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमें में  पेश किए गये चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को कोर्ट ने दोषी को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया 

अधिवक्ता हत्याकांड में सुनवाई 28 को

अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में बुधवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण सुनवाई नही हो सकी। बीती तारीख पर वादी मुकदमा मोहम्मद सलीम की गवाही सेशन कोर्ट में दर्ज की गई थी। वादी पक्ष के वकील शेख नजर अहमद ने बताया बचाव पक्ष ने वादी से जिरह की परंतु जिरह पूरी न होने के कारण जिलाजज जय प्रकाश पांडेय ने शेष जिरह के लिए 15 मई की तिथि नियत की थी परंतु वकीलो के प्रस्ताव के कारण बुधवार को सुनवाई नही हो सकी। अदालत ने शेष जिरह के लिए 28 मई की तारीख नियत की है।

कोतवाली देहात थाने के अलहदादपुर गांव निवासी अधिवक्ता आजाद अहमद की बीते साल छह अगस्त को भुलकी चौराहे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जबकि उनके भाई मुनव्वर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के पिता मो. सलीम ने कोतवाली नगर के लोलेपुर गांव निवासी सिराज अहमद उर्फ पप्पू, घरहा निवासी इस्माइल उर्फ प्रिंस, सोहराब, मेराज, सलमान समेत कई आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के बाद केस अभियोजन साक्ष्य में चल रहा है ।

हत्या के दो आरोपी दोषी करार

अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के धौरहरा में आठ साल पूर्व हुई हत्या, जानलेवा हमला और अन्य आरोपों में न्यायाधीश एकता वर्मा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। आरोपियों की सजा के बिन्दु पर 17 को अदालत फैसला करेगी। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। नाली का पानी निकालने के विवाद में 23 अप्रैल 2016 को आरोपी प्रदीप सिंह, वीरकेश्वर और सिंटू ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया।

गंभीर चोटों के कारण शैलेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। शैलेन्द्र के पिता वादी राम बहादुर सिंह, मां ममता और गवाह राम बहादुर भी घायल हुए थे। मुकदमे के दौरान आरोपी सिंटू की मौत हो गई। अन्य दोनों जेल से रिहा नही हो सके। दिनदहाड़े हुई घटना से गांव में दहशत फैल गई थी। न्यायालय ने  प्रदीप सिंह, वीरकेश्वर सिंह को हत्या समेत अन्य अपराधों का दोषी माना जिनकी सजा पर सुनवाई 17 मई को होगी।