बरेली: बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में 65 वर्षीय आरोपी को सात वर्ष की कैद

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बरेली,अमृत विचार। पड़ोसी दुकानदार की तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय अरविंद कुमार शुक्ला ने 65 वर्षीय आरोपी अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। …

बरेली,अमृत विचार। पड़ोसी दुकानदार की तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय अरविंद कुमार शुक्ला ने 65 वर्षीय आरोपी अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक की मॉनीटरिंग में एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने केस की पैरवी की थी। वर्ष 2010 में बच्ची के पिता ने थाना भमौरा में तहरीर देकर बताया था कि देवचरा में उसकी दुकान के पास ही आरोपी अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे की दुकान है। आरोपी एक दिन मौका देखकर शाम के समय बच्ची को बंदर दिखाने के बहाने अपनी छत पर ले गया और वहां दुष्कर्म का प्रयास किया।

थाना पुलिस ने संगीन धाराओं में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने घटना की सुनवाई के दौरान परीक्षण सत्र में नौ गवाह कोर्ट में पेश किये। कोर्ट ने अशफाक अहमद उर्फ अल्ला रक्खे को दोषी पाते हुए अपराध के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दी जायेगी।

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