Kanpur: छात्र के गुप्तांग में दोस्तों ने टांगा था ईंट, दी तालिबानी सजा, कोर्ट ने जमानत की याचिका को किया खारिज
कानपुर, अमृत विचार। काकादेव कोचिंग मंडी में ऑनलाइन गेम में हुए लेनदेन के विवाद में छात्र के साथ हैवानियत बरतने वाले आरोपी की जमानत याचिका एडीजे 13 की कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी के पिता द्वारा शपथपत्र कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसे फर्जी फंसाया गया है।
इटावा जिले के लवेदी थानाक्षेत्र का रहने वाला 17 वर्षीय किशोर इंटर की परीक्षा पास कर एक अप्रैल को अपने दोस्त केशव व शिवा के साथ कानपुर आया था। वह केशव और शिवा के साथ ब्वायज हास्टल में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इस दौरान किशोर ने ऑनलाइन गेम खेलने के नाम पर केशव से 20 हजार रुपये उधार लिए, लेकिन वह गेम में पैसे हार गया था।
पैसा न लौटा पाने पर शिवा, केशव, तनय, नितिन, योगेश विश्वकर्मा, संजीव ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी उसे गीता नगर स्थित नितिन के फ्लैट लेकर पहुंचे, जहां उसे बंधक बना कर बेरहमी से पीटा था। आरोपियों ने किशोर को निर्वस्त्र कर उसके गुप्तांग में ईंट बांधकर लटकाया और आग से उसे जलाया था। पैसे न मिलने पर आरोपियों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था।
मामले में आरएसपुरम, तिकोना पार्क निवासी योगेश विश्वकर्मा की ओर से एडीजे 13 सुरेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आरोपी के पिता राम प्रकाश विश्वकर्मा की ओर से दाखिल किए गए शपथपत्र में बेटे के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व भविष्य बर्बाद होने की दलील दी गई। लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी योगेश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
