लखनऊ: स्टेपनी में भरा मिला था 12 किग्रा अफीम, 10 वर्ष की सजा-एनसीबी थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

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Published By Jagat Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) सुरेश चंद्र की अदालत ने अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर के तिलहर निवासी सुनील वर्मा उर्फ राजीव व सर्वेश वर्मा और बरेली के फरीदपुर निवासी राजवीर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के कार्मिकों ने 31 मई 2021 को लखनऊ-रायबरेली रोड स्थित दखिना टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया था। इस दौरान स्विफ्ट डिजायर कार को खुलवाकर छानबीन की तो कार की डिक्की में रखी स्टेपनी के टायर के अंदर छह पैकेटों में 12 किलो अफीम मिली। एनसीबी कार्मिकों द्वारा पूछताछ में पता चला कि यह अफीम तस्करी के लिए बरेली ले जाया जा रहा था। एनसीबी टीम ने तत्काल उक्त आरोपियों को गिरफ्तार किया और एनसीबी थाना लखनऊ में एफआईआर दर्ज किया। अपर सत्र एवं जिला न्यायालय (एनडीपीएस) में विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडेय प्रकरण की पैरवी कर रहे थे।

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