नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्लान पर याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में मांगा जवाब

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के एकमात्र जिला अस्पताल पुरुष बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि राज्य सरकार ने जिला अस्पताल में सुविद्याओ को लेकर जो प्लान भेजा है, उस पर दो सप्ताह में अपना जवाब दें।

पूर्व में कोर्ट ने माना था कि अब भी नैनीताल शहर में चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव है। इसको सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने नगर के जागरूक  नागरिकों , एनजीओ व अधिवक्ताओं से अपनी राय जुलाई माह तक पेश करने को कहा था, ताकि यहां पर एम्स जैसी  बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके लेकिन अभी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुझाव नहीं आया है।

मामले के अनुसार अशोक शाह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें छोटी- छोटी शिकायतों के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी रही है। जिले का मुख्य अस्पताल होने के कारण अभी भी छोटी सी जांच के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है।

इस अस्पताल में जिले से इलाज कराने के लिए दूरदराज से  मरीज आते हैं परंतु उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायलय की खंडपीठ से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि नगर के दूरदराज से आने वाले लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके।

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