Chitrakoot News: बालिका से दुराचार के दोषी को 20 साल कठोर कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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चित्रकूट में बालिका से दुराचार के दोषी को 20 साल कठोर कारावास

चित्रकूट, अमृत विचार। बकरी चराने गई नाबालिग से दुराचार के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। इसे सात हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। इसके माता-पिता को भी कोर्ट ने चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।

विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने सात जुलाई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि छह जुलाई 2022 की दोपहर उसकी 14 वर्षीया बेटी धान की फसल की रखवाली करने के साथ वहीं बकरी चरा रही थी। इस दौरान खेत से दूर भाग रही बकरी को पकड़ने के लिए बेटी कुछ दूर निकल गई। 

इस दौरान वहां आरोपी गुड्डू पहुंच गया और उसकी बेटी को जबरन तालाब के पास घसीटकर ले गया और दुराचार करने के बाद घर में न बताने की धमकी दी। घर लौटने पर बेटी ने पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद वह उलाहना देने आरोपी के घर गई तो गुड्डू के पिता किशोरी व मां विषमतिया ने भी गालीगलौज कर धमकी दी। 

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाया। 

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषसिद्ध आरोपी रैपुरा थानांतर्गत एक गांव निवासी गुड्डू को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ सात हजार रुपये अर्थदंड दिया। पिता किशोरी लाल व मां विषमतिया को भी चार-चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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