बरेली: शाहजहांपुर एआरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपियों को सशर्त जमानत

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बरेली, अमृत विचार। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय शाहजहांपुर में बीते माह दलाली में गिरफ्तार किये गये आरोपियों में से 16 आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या द्वितीय ने मंजूर कर ली है। आरोपी अमन शुक्ला, अनुज कुमार, जोगिंदर पाल, शोएब, दानिश उर्फ फिरोज, वसीम, प्रशांत, देवेंद्र पांडे, रामजी गुप्ता, अनुज …

बरेली, अमृत विचार। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय शाहजहांपुर में बीते माह दलाली में गिरफ्तार किये गये आरोपियों में से 16 आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या द्वितीय ने मंजूर कर ली है। आरोपी अमन शुक्ला, अनुज कुमार, जोगिंदर पाल, शोएब, दानिश उर्फ फिरोज, वसीम, प्रशांत, देवेंद्र पांडे, रामजी गुप्ता, अनुज सक्सेना, शिवम, सुरेंद्र सिंह, रौनक अली शिब्बू, फैसल रहमान, बिलाल नदीम, शिवम को अदालत ने तीस हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो जमानती अदालत में पेश करने पर सशर्त जमानत का आदेश दिया है।

प्रधान लिपिक प्रदीप शर्मा और बृजेश कुमार के जमानत प्रार्थना पत्र पर आगामी 31 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। विनोद मिश्रा की जमानत अर्जी अभी अदालत में लगी नहीं है जबकि संभागीय निरीक्षक दुर्गेश कुमार अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आये हैं। एआरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने में दलाली की शिकायत पर विजिलेंस टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर 10 सितम्बर को आरोपियों को दबोचा था। सभी के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 419, 420,120 बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में 20 आरोपियों को नामजद किया गया था।

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