Kanpur: महिला की हत्या में पति व बेटों समेत चार को उम्रकैद; मकान के विवाद में ईंटों से कूंच कर दिया था घटना को अंजाम

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। मकान के विवाद में महिला की ईंटों से कूंच कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को जिला जज ने महिला के पति, उसके दो बेटों व बहनोई को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जून 2019 की रात दोषियों ने घटना को अंजाम दिया था। मृतका के भाई की तहरीर पर अनवरगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 

दलेलपुरवा निवासी तारिक शादाब ने बताया कि उसकी बहन शेहला परवीन का निकाह चमनगंज निवासी मो. शाकिर के साथ हुआ था। उसके दो बेटे शाकिब (20) व अर्सलान उर्फ कल्लू (19) हैं। तारिक के मुताबिक डिप्टीपड़ाव स्थित एक मकान उसकी मां के नाम पर था, जिसे शाकिर उसके दोनों बेटे व हिस्ट्रीशीटर बहनोई गुड्डू हलवाई उर्फ परवेज उसकी बहन पर दबाव बना कर अपने नाम कराना चाहते थे। मना करने पर उक्त लोग आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। 

जिस पर शेहला पति व बेटों से अलग डिप्टीपड़ाव स्थित मकान में रहने लगी थी। बताया कि 11 जून 2019 की रात डिप्टी पड़ाव वाले मकान में किराए पर रहने वाला पप्पू उसके घर आया और बताया कि शेहला के पति, उसके बेटे व बहनोई दरवाजा बंद कर उसे पीट रहे हैं। जानकारी पर तारिक व उसकी मां नफीसा बेगम मौक पर पहुंची तो टुकनिया पुरवा चौराहे पर दो बाइकों में शाकिर, गुड्डु हलवाई, शाकिब व अर्सलान मिले और बहन का काम तमाम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। 

वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि बहन का रक्तरंजित शव आंगन में पड़ा हुआ था। तारिक ने अनवरगंज थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या व जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला जिला जज प्रदीप सिंह की कोर्ट में विचाराधीन था। डीजीसी दिलीप अवस्थी व एडीशनल डीजीसी ओंकारनाथ वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 30-30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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