रामपुर : आचार संहिता मामले में पूर्व सांसद जयाप्रदा बरी, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुई थी रिपोर्ट
रामपुर, अमृत विचार। केमरी के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बरी कर दिया है। इस दौरान वह कोर्ट में पेश हुईं। फिल्मी अभिनेत्री जयाप्रदा ने वर्ष 2019 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 18 अप्रैल को केमरी क्षेत्र के गांव पिपलिया मिश्र में हुई जनसभा में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। गुरुवार को पूर्व सांसद कोर्ट में पेश हुईं। दोपहर बाद न्यायाधीश शोभित बंसल की कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बरी कर दिया। फैसला आने के बाद पूर्व सांसद मीडिया से रूबरू हुईं और उन्होंने अदालत को धन्यवाद दिया। उन्होंने किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से इनकार किया।
अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि पूर्व सांसद पर जो आरोप लगाए थे, उन्हें अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। इस कारण जयाप्रदा को कोर्ट ने बरी किया है।
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