Kanpur News: बिजली और बिल में गड़बड़ी पर हर्जाना भरेगी KESCO...अब उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजे की जानकारी

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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सबस्टेशनों में गठित होगा कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम

कानपुर, अमृत विचार। अगर बिजली उपभोक्ता किसी सेवा या उपकरण के लिए कीमत चुकाते हैं और उन्हें तय समय पर सेवा नहीं मिलती तो मुआवजे के हकदार हैं। इसके साथ ही विद्युत समस्या दूर न होने पर भी उपभोक्ता बिजली कंपनियों से मुआवजा ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने प्रदेश में बीते वर्ष मुआवजा संबंधी कानून लागू किया है। इस कानून की नियम-शर्तों से उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए केस्को के सभी सबस्टेशनों में कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ) का गठन किया जाएगा। यहां जानकारी लेने के साथ ही उपभोक्ता मुआवजे का दावा कर सकेंगे। 

विद्युत मुआवजा संबंधी कानून के मुताबिक अगर घर की बिजली घंटों गायब रहती है और तय समय में नहीं आती है, तो उपभोक्ता मुआवजा ले सकते हैं। मुआवजा तभी मिलेगा जब उपभोक्ता विद्युत समस्या के लिए कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएगा।

समय से समस्या दूर नहीं होने पर उपभोक्ता को टोल फ्री नंबर के जरिए मुआवजे की मांग भी करनी होगी। इसके लिए केस्को में सर्किल लेवल पर कन्ज्यूमर ग्र्रीवांस एंड रिड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ) गठित की गई है। इसमें उपभोक्ता व प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। बीते सप्ताह जनसुनवाई में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी थी।

इसी के बाद केस्को ने सभी सबस्टेशनों में सीजीआरएफ के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग से मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। सुविधा न मिलने पर कब और कितना मुआवजा मिलेगा, इसका भी जानकारी उपभोक्ता ले सकेंगे। 

केस्को मीडिया प्रभारी श्रीकांत के मुताबिक सीजीआरएफ में शिकायत करने का फार्मेट केस्को की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। जल्द ही केस्को सभी खंड व सबस्टेशन लेवल पर सीजीआरएफ बनाएगा। केस्को अधिकारी सीजीआरएफ का प्रचार-प्रसार भी करेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके।

1912 पर मुआवजे की मांग करने पर मिलेगा शिकायती नंबर 

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन का मानक) विनियमावली-2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। बिजली कंपनी के कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग करने पर उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा। इसके साथ ही मुआवजा प्रक्रिया स्वतः आनलाइन शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता को विद्युत बिल के माध्यम से मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 

अंडरग्राउंड केबिल ब्रेकडाउन 100 

निर्माण के चलते वोल्टेज समस्या 250  

नए कनेक्शन में देरी होने पर 50  

मीटर रीडिंग के मामले में 200  

डिफेक्टिव मीटर 50  

बिलिंग शिकायत व भार में कमी 50  

श्रेणी परिवर्तन 50  

ट्रांसफार्मर फेल होने पर 150  

अस्थायी कनेक्शन में देरी 100  

कॉल सेंटर से उत्तर न मिलने पर 50  

 

 

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