बरेली: अब GST के बकाया पर पेनल्टी और ब्याज से मिलेगी मुक्ति, व्यापारियों को मिली राहत

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। जीएसटी के बकाया का नोटिस मिलने पर पड़ने वाली पेनल्टी और ब्याज की व्यापारियों की बड़ी समस्या हल हो गई है। पिछले दिनों जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद यह बदलाव हुआ है। यह जानकारी एडीशनल कमिश्नर जीएसटी ओपी चौबे ने दी।

उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिन-जिन चीजों में जीएसटी कम हुआ है, उसका आदेश अभी नहीं आया है, लेकिन बैठक के बाद व्यापारियों को काफी राहत मिल गई है। इससे जोन के लगभग 50 हजार व्यापारी लाभान्वित होंगे।

एडीशनल कमिश्नर ने बताया कि अब तक होता यह था कि किसी व्यापारी पर पांच हजार का जीएसटी बकाया है तो उसे नोटिस भेजा जाता था। नोटिस जाने पर 20 हजार रुपये की पेनल्टी और फिर उस पर ब्याज लगता था। जिस वर्ष का नोटिस होता था, उसी वर्ष से ब्याज की गणना होती थी। यह ब्याज और पेनल्टी व्यापारी के लिए कष्टकारी थे। व्यापारी टैक्स देने को राजी हैं, लेकिन आर्थिक दंड से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत थे।

कई बार व्यापार मंडलों ने उन्हें इस सबंध में ज्ञापन भी दिया था। अब उनकी यह बड़ी समस्या हल हो गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए ही मान्य होगी, जो 31 मार्च 2025 तक जीएसटी जमा कर देंगे। जिन व्यापारियों ने नोटिस प्राप्त होने के बाद पेनल्टी और ब्याज जमा कर दिया है, वह वापस नहीं होगा।

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