अमरोहा: महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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अमरोहा, अमृत विचार। गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म करने का विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने ग्राम प्रधान पुत्र को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस समय दोषी जमानत पर था, लेकिन सजा होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

यह मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है। 29 मार्च 2019 को एक घटना हुई। वारदात वाले दिन यहां रहने वाले एक किसान की पत्नी शाम को खेत पर चारा लेने गई थी। उस दौरान वहां पहुंचे ग्राम प्रधान के पुत्र मदन ने महिला को पकड़ लिया था। खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के विरोध पर युवक ने पीड़िता पर दरांती से हमला कर दिया था। चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए थे।

पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी पीड़िता के गले में फंसी दरांती छोड़कर भाग गया था। पुलिस को मौके पर बुलाने के बाद परिजनों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया था। मामले में पीड़िता के पुत्र ने आरोपी मदन के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास व जानलेवा हमला करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी मदन को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, वह जमानत पर था।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम नाजनीन बानो की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने मामले में मजबूत पैरवी की। गुरुवार को कोर्ट में मामले में आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मदन को दोषी करार दिया। उसे 10 साल की जेल व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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