Unnao News: युवती को खेत में ले जाकर किया था दुष्कर्म...अब 10 साल रहना होगा सलाखों के पीछे, भरना होगा इतने हजार का जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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सफीपुर कोतवाली अंतर्गत एक गांव में चार साल पहले हुई थी घटना

उन्नाव, अमृत विचार। सफीपुर कोतवाली अंतर्गत गांव के एक युवक ने युवती को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस में फैसला सुनाते हुए युवक को 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। 

सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि  17 जनवरी-2020 की सुबह सात बजे अपने खेत से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में लगे सरकारी नल के पास उसके गांव का युवक विनोद उर्फ नानाभाई बैठा था। उसे आता देख वह पीछे-पीछे चलने लगा। सुनसान जगह पर उसने उसका हाथ पकड़कर खेत में चलने को कहा। उसने हाथ छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सकी। 

बताया कि विनोद उसे खेत की ओर खींच ले गया और उससे दुष्कर्म किया। शोर सुन ग्रामीणों को आता देख वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। तहरीर के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। आईओ लल्लू सिंह ने प्रमाणपत्रों की जांच के बाद पीड़िता को बालिग पाया तो पाक्सो एक्ट हटा दिया गया था। 

शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता यशंवत सिंह की दलीलों व प्रस्तुत किये साक्ष्य के आधार पर एडीजे स्वतंत्र प्रकाश ने विनोद को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई।

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