Etawah News: जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ लूट में शामिल दो दोषियों को चार साल की सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका
कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
इटावा, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अखिलेश कुमार की कोर्ट ने तीन साल पुराने ट्रेन में यात्रा कर रही जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ हुई लूट के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया।
दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें चार चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया हाथरस में तैनात जिला विद्यालय निरीक्षक रीतू गोयल अपने पति विजय कुमार गोयल के साथ किसी सरकारी काम से सात जून 2021 को प्रयागराज उच्च न्यायालय ट्रेन से जा रही थी। रात करीब दो बजे जब इटावा स्टेशन के पास पहुंची तभी उन्की ट्रेन में दो लोग घुस आए और उनके पास से पर्स लूट ले गए। पर्स में उनका मोबाइल आधार कार्ड नकदी के अलावा अन्य सामान था।
इस संबंध में उन्होने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। जीआरपी में तैनात दरोगा जय कुमार अपनी टीम के साथ गस्त परथे तभी मुखबिर ने सूचना दी कुछ लोग मैनपुरी फाटक के पास खडे है और किसी वारदात को अंजाम दे सकते है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने छापा मारा और एक को गिरफ्तार कर लिया जबि उसका दूसरा साथ भाग जाने में सफल रहा।
पूछताछ में पकडे गए युवक ने अपना नाम अरूण कुशवाहा उर्फ शिवम निवासी शिवा कालोनी बताया। उसने अपने भागे साथी का नाम अर्जुन निवासी कुनैरा बताया। पकड़े गए युवक के पास से लूटा गया मोबाइल आधार कार्ड के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ। बाद में पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने शिवम उर्फ अरूण व अर्जुन को दोषी पाया और उन्हें चार चार साल की सजा सुनाई व पांच-पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया।
