अदालत का फैसला : हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

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Published By Vinay Shukla
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बलरामपुर अमृत विचार। जिला जज अनिल कुमार झा ने हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषियों को 4 लाख 90 हज़ार रूपए अर्थ दण्ड भी लगाया है। अर्थ दण्ड में से 3 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मृतक के पत्नी को देने का आदेश दिया है।  

थाना गौरा चौराहा के कौड़ी मझौवा निवासी राजेन्द्र मौर्या ने 01 अगस्त 2020 को मुकदमा लिखाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के ही शेषराम, पंचम, रामप्यारे, मनीष और लालमन विश्वकर्मा ने खेत में मामूली विवाद होने पर  बहादुर मौर्या को 01 अगस्त 2020 को मारने लगे, शोर पर हम, श्रीचंद्र, सीताराम और सतगुर आदि बचाने गए तो हम सब को भी बुरी तरह से पीटा जिसने बहादुर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना की।

विवेचक ने पांचों के खिलाफ़ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया और घटना को जघन्य कृत्य करार देते हुए कठोर सज़ा देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने पांचों को हत्या और मारपीट का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

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