प्रयागराज : केवल एक आपराधिक मामले के लंबित रहने पर वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार नहीं

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान और सेवा से निलंबन के मामले में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, फतेहपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए यह पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर याची की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी है।

कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि केवल एक आपराधिक मामले के लंबित रहने से प्रथम दृष्टया विपक्षियों को नियमित रूप से सेवा दे रही याची की वेतन वृद्धि रोकने का अधिकार नहीं है। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की एकलपीठ ने श्रीमती केवलपति की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है।

कोर्ट ने निबंधक (अनुपालन) को आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के माध्यम से संबंधित अधिकारी को 24 घंटे में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 14 अगस्त को सुनिश्चित की गई है।

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