लखीमपुर खीरी : दुष्कर्म पीड़िता के पिता को मिली जान से मारने की धमकी, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज
कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपियों ने किशोरी के पिता को सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शहर निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2014 में कुछ लोग उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गए थे और दुष्कर्म किया था। सदर कोतवाली पुलिस ने अशफाक हुसैन व उसके पुत्र कासिफ समेत अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 363,366,376,120 बी व 5जी 16 पाक्सो दर्ज किया था। यह मामला अभी अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित पिता का कहना है कि वह 20 जुलाई को कचहरी पेशी पर आया था। आरोपी अशफाक हुसैन व उसके पुत्र कासिफ ने अपने अन्य साथियों की मदद से दोपहर करीब दो बजे कलेक्ट्रेट रिकार्ड रूम की तरफ रोक लिया। गालियां देते हुए धमकी दी कि तुम्हारी लड़की को बार-बार गवाही के बहाने अदालत में लाकर तुम्हे और तुम्हारी लड़की को बदनाम करेंगे। अगर सुलह नहीं की तो पेशेवर हत्यारों से तुम्हारी हत्या करा देंगे। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उन्हें और उनके परिवार को आरोपियों से जान का खतरा बना हुआ है। प्रभारी निरीक्षक सदर अंबर सिंह ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।
