Unnao News: दहेज हत्या में पति को 10 साल की सजा, काेर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

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Edited By Amrit Vichar
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उन्नाव, अमृत विचार। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे-1 की कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 8000 का अर्थदंड भी लगाया। 

अजगैन कोतवाली क्षेत्र के खंजूर गांव निवासी मुन्नीलाल ने 24 अप्रैल-2018 को दामाद दिनेश रैदास उसके बड़े भाई बिंदा व पिता पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि करीब छह साल पहले उसकी बेटी आशा ने गांव के दिनेश रैदास से प्रेम विवाह किया था। 

बताया कि बेटी से उसका पति, जेठ व ससुर नन्कऊ दहेज में दो लाख रुपये दहेज लाने का दबाव डालते थे। इसके लिए यह लोग आशा को मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताणित करते थे। आरोप था कि 24 अप्रैल- 2018 को उसकी बेटी की दामाद व ससुरालियों ने हत्या कर उसे फंदे पर लटका दिया था। आरोपी पति दिनेश को आठ मई- 2018 को पुलिस ने जेल भेजा था। 

तत्कालीन सीओ हसनगंज भीम कुमार गौतम ने जांच के बाद आरोपी पति के विरुद्ध 27 मई-2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी  होने के बाद शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों च पेश किए गए गवाहों के बयान के आधार पर एडीजे असलम सिद्दीकी ने दिनेश को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई।

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