प्रतापगढ़: दहेज हत्या में मां-बेटा सहित तीन को 8 वर्ष की जेल, अर्थदण्ड

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Published By Deepak Mishra
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश बाबू राम की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या में दोषी पाते हुए कंधई के नागापुर गांव राम जगत वर्मा, राम जनक, गंगा देई उर्फ पतरका को आठ वर्ष के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा के दौरान आरोपी राम करन व रामजस की मृत्यु हो गई है।

वादी ओंमकार के अनुसार उसने अपनी बेटी मंजू देवी का विवाह वर्ष 2004 में 14 मई  को राम जगत वर्मा के साथ किया था। शादी में विदाई भी की, उसकी बेटी मंजू जब ससुराल गई तो उसके ससुर राम करन, पति राम जगत, सास पतरका व जेठ राम जस व राम जनक सभी लोग मिलकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। पिता से 25 हजार रुपये व बाइक मांग रहे थे।

मंजू को मारपीट कर घर पहुंचा दिया और दहेज के लिए तीन वर्ष तक नहीं ले गए। इस बीच मंजू को एक बच्ची पैदा हुई, तब उसके घर वालों ने कहा कि लड़की के नाम से एक लाख रुपये जमा करने का दबाव बनाया। 3 अगस्त 2009 को दहेज के लिए वादी की बेटी की हत्या कर सूचना दी। न्यायालय में मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय कुमार पांडेय ने की।

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