लखीमपुर खीरी: हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने में फंसे दो चौकी इंचार्ज, एसपी ने किया सस्पेंड

Amrit Vichar Network
Published By Ankit Yadav
On

सीसीटीवी फुटेज ने खोला राज. खीरी पुलिस की फजीहत

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने के मामले में थाना संपूर्णानगर पुलिस फंस गई है। हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी के बाद एसपी गणेश प्रसाद साहा ने मुकदमा वादी चौकी इंचार्ज परसपुर साहबलाल और विवेचक खजुरिया चौकी इंचार्ज संजीव तोमर को निलंबित कर दिया है। इस मामले को लेकर खीरी पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। 

थाना संपूर्णानगर की चौकी परसरपुर पुलिस ने 16 अप्रैल 24 को थाना क्षेत्र के गांव गदनियां बरेली फार्म निवासी बलजिंदर सिंह का 100 ग्राम चरस बरामद होने का दावा करते हुए उसका चालान कर दिया था, जबकि बलजिंदर सिंह के पिता गुरबक्श सिंह का कहना था कि चौकी इंचार्ज उनके घर आए और चाय-नाश्ता किया। उसके बाद उनके बेटे को बुलाकर अपने साथ ले गए। शाम को उन्हें पता चला कि पुलिस ने चरस बरामद होने की बात कहकर पुत्र का चालान भेजा है। घर से बेटे को ले जाने का उनके पास वीडियो भी मौजूद है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। इस पर कोर्ट ने नौ सितंबर को एसपी खीरी को साक्ष्यों सहित तलब किया था। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नीरज विद्रोही ने बताया कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर लिफाफे में पेश की गई। इसके पहले एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि थाने पर लगे सीसीटीवी कैमरे 16 अप्रैल की सुबह 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक खराब रहा। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जहां पुलिस स्टेशन स्थित है, वहां आमतौर पर या बारिश के कारण बिजली बाधित रहती है। 16 अप्रैल को सुबह 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक बिजली बाधित रहेगी। इसका अधिशासी अभियंता, विद्युत उपकेंद्र संपूर्णानगर नगर की तरफ से जारी एक प्रमाण पत्र भी संलग्न किया।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो वह 16 अप्रैल को 15.00 बजे का था। इससे साबित हो गया प्रस्तुत रिपोर्ट गलत है। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और मुकदमा वादी चौकी इंचार्ज परसरपुर साहब लाल व विवेचक चौकी इंचार्ज खजुरिया संजीव सिंह तोमर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। साथ ही सही रिपोर्ट तलब की। कोर्ट की सख्ती पर एसपी गणेश प्रसाद साहा ने दोनों को निलंबित कर दिया है।


"अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज परसपुर साहब लाल और चौकी इंचार्ज खजुरिया विवेचक संजीव सिंह तोमर को निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।" -

गणेश प्रसाद साहा, एसपी

ये भी पढ़ें:- रामपुर: हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के मामले में आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा को राहत, कोर्ट ने किया बरी

 

संबंधित समाचार