Kanpur: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की फर्जी आधार कार्ड मामले में जमानत याचिका खारिज...शहर के इस थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में पूर्व सपा विधायक की द्वितीय जमानत याचिका एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए याचिका खारिज की। पूर्व विधायक के खिलाफ ग्वालटोली थाने में वर्ष 2022 में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी, रिजवाना सोलंकी समेत अन्य के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद इरफान सोलंकी, भाई रिजवान के साथ फरार हो गए थे। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अशरफ अली के नाम से व फर्जी पते से अपनी फोटो लगा हुआ फर्जी आधार कार्ड बनवाया और उससे ही देश के विभिन्न शहरों के लिए हवाई यात्रा की। 

जिसके बाद आगजनी मामले के विवेचक तत्कालीन जाजमऊ इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में नूरी शौकत, उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू, इशरत, अम्मार ईलाही, अनवर मंसूरी, अख्तर मंसूरी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने दिल्ली व मुंबई के एयरपोर्ट से पूर्व विधायक के फुटेज प्राप्त किए थे। 

इरफान सोलंकी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसके 17 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जामनत याचिका खारिज करते हुए, आरोपी को चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट में द्वितीय जमानत अर्जी दाखिल करने के निर्देश दिए थे। जिस पर इरफान सोलंकी की ओर से एमपी-एमएलए सेशन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 

बुधवार को मामले की सुनवाई की गई। कोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिए कि आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा दी जा चुकी है। साथ ही फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने का मामला गंभीर प्रकृति का है, जिस पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की।

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