श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : इलाहाबाद High Court में मुस्लिम पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन पर फैसला सुरक्षित

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की रिकॉल एप्लीकेशन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े 18 वादों पर एक साथ सुनवाई के कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल किया था। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि उपरोक्त वाद सुनवाई योग्य नहीं है। वादियों की ओर से कहा गया कि रिकॉल एप्लीकेशन मामले को लंबित रखने के लिए दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ के समक्ष दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई। लगभग डेढ़ घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

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