Kannauj News: किशोरी से गैंगरेप में दो को 30-30 वर्ष की कैद...चार साल पहले की घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Edited By Amrit Vichar
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कन्नौज, अमृत विचार। करीब चार साल पहले परीक्षा देकर लौट रही किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की घटना में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध पाया। उन्होंने दोनों के 30-30 साल की कठोर कैद तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

सहायक शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि करीब चार साल पहले 04 मार्च 2020 को तालग्राम थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन इंटर की छात्रा है। वह तीन मार्च को इंटर का पेपर देने गई थी। पेपर देने के बाद करीब शाम के 5.25 बजे कॉलेज से बाहर आई और साइकिल स्टैंड से साइकिल उठाने जा रही थी। तभी गांव के ही मिंटू पाल पुत्र सतीश पाल तथा अंकुर पटेल पुत्र स्व. ध्रुवकिशोर उसे अपनी मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बिठाकर ले गए। उसे तिर्वा-ठठिया रोड पर ले जाकर दोनों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। 

मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद किशोरी ने अपने बयान में बताया कि परीक्षा देने के बाद वह साइकिल से कॉलेज की दोस्तों के साथ बस स्टैंड पहुंची थी। यहां चाय की दुकान पर साइकिल खड़ी करके आपस में बातचीत कर रही थी। तभी मिंटू ने आकर उसके पिता के एक्सीडेंट की बात कही तो वह घबरा गई। इसके बाद वह उसकी बाइक पर बैठकर साथ चल दी। आगे जाने पर उसका दूसरा साथी अंकुर आ गया। 

दोनों ने उसका दुपट्टा उतारकर मुंह और गला कस दिया। घसीटते हुए रोड के नीचे ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह किसी तरह से घर पहुंची और अगले दिन सारी बात घर वालों को बताई। मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस की तरफ से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। 

सुनवाई पूरी होने पर दोनों अभियुक्तों मिंटू उर्फ आशीष तथा अंकुर पटेल पर दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने सजा सुनाई। दोनों को 30-30 साल की कैद तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो-दो साल की जेल और भुगतनी होगी।

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