लखीमपुर खीरी: राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पर खंभारखेड़ा चीनी मिल ने किया मुकदमा, इस दिन होंगे कोर्ट में पेश...
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। बजाज हिंदुस्तान ग्रुप की खम्भारखेड़ा चीनी मिल ने किसान नेता श्रीकृष्ण वर्मा के खिलाफ सिविल जज लखीमपुर के न्यायालय में वाद दायर किया है। कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को तलब किया है।
वर्तमान में राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने बताया कि उन्होंने किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा आवाज बुलंद की है। किसानों की आवाज को दबाने के लिए चीनी मिल ने उन पर मुकदमा किया है, पर वह चुप रहने वाले नहीं हैं।
श्रीकृष्ण वर्मा का कहना है कि गन्ना खरीद के 14 दिन में भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। चीनी मिलों का भुगतान न किया जाना यह कृत्य उत्तर प्रदेश वैक्यूम केन शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंस इन आर्डर के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस की धारा 4 का खुला उल्लंघन है। जिसमें यह प्रावधान है कि लाइसेंसी गन्ना आयुक्त राज्य सरकार या शासकीय अधिकारी के आदेश निर्देश का पालन करेगा।
भुगतान न करना लाइसेंस इन ऑर्डर के उपबंध की वर्णित व्यवस्था अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। बजाज ग्रुप की चीनी मिलों द्वारा किसानों के खरीदे गन्ने का भुगतान सिर्फ चीनी बिक्री राशि का ही भुगतान कर रहीं हैं जब कि चीनी, शीरा, बैगास, प्रेसमड, एथेनांल आदि के बिक्री राशि से गन्ना भुगतान करने का प्रावधान है।
जिसे बजाज की चीनी मिलें अन्य मदों ललितपुर पावर प्लांट में खर्च कर अपनी चीनी मिलें और आमदनी बढ़ाकर, सरकार और उसके अधिकारियों के समक्ष चीनी मिलों को घाटा बताकर गन्ने का भुगतान न कर किसानों को कर्जदार बनाकर किसानों का शोषण कर आत्महत्या को प्रेरित कर रही है।