Lucknow News : ग्रीन बेल्ट में सिमट रही हरियाली, हरे-भरे पेड़ों पर चल रही लालच की आरी

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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कम दर आवासीय जमीन दिलाने का झांसा देकर रियल एस्टेट कारोबारी कर रहे अवैध प्लाटिंग

फहीम उल्ला खां, मलिहाबाद : मलिहाबाद की ग्रीन बेल्ट में रियल एस्टेट कारोबारियों ने अवैध प्लाटिंग के लिए एक बार फिर से हरे-भरे आम के बागों पर लालच की आरी चलवा दी। कम दर में लोगों आवासीय जमीन दिलाने का झांसा देकर स्थानीय कारोबारी अवैध प्लाटिंग करवा रहे हैं। जबकि, ग्रीन बेल्ट में हो रही प्लाटिंग पूरी तरह से प्रतिबन्धित है, लेकिन हरियाली को नष्ट करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है।

दरअसल, मलिहाबाद सर्किल की ग्रीन बेल्ट पर लखनऊ-हरदोई राज्यमार्ग के मुजासा गांव के निकट और तहसील रोड पर रियल एस्टेट कारोबारियों ने चंद पैसों के लालच में आम के हरे-भरे बागवान को काट दिया है। ऐसा नहीं कि तहसील स्तर के आलाधिकारों को रियल एस्टेट कारोबारियों की करतूत न पता हो, बावजूद इसके जिम्मेदार मौन हैं। एक तरफ पेड़ों के कटान से हरियाली सिमट रही, तो वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट कारोबारियों की करतूत लोगों की जीवन शैली को प्रभावित कर रही है।

खबर

गौरतलब है कि 05 जुलाई को मंडलायुक्त डॉ. रौशन जैकब ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की बैठक में शहर की सीमा विस्तार का दायरा 1028 वर्ग किमी से बढ़कर 2558 वर्ग किमी तय किया था, जिसमें ग्रीन बेल्ट को छोड़कर क्षेत्रों को शामिल किया था। इन क्षेत्रों में जोनल कार्यालय भी बनाने की बात कही थी, इन कार्यालय में आवासीय विकास कार्य में मानचित्र स्वीकृत करने से लेकर सभी काम किए जाएंगे। बावजूद इसके बैगर स्वीकृत मानचित्र के प्लाटिंग का धंधा ग्रीन बेल्ट में जोर पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। उपजिलाधिकारी सौरभ सिंह ने बताया कि बिना मानचित्र सहित धारा 80 की कार्यवाही के कोई भी प्लॉटिंग अवैध है। क्षेत्र में हो रही प्लॉटिंग की जांच कराकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

मलिहाबाद में प्लाटिंग

लखनऊ में ग्रीन बेल्ट में प्लाटिंग के मानक

1-    ग्रीन बेल्ट में व्यावसायिक, औद्योगिक, और आवासीय निर्माण नहीं किया जा सकता। 
2-    ग्रीन बेल्ट में बागवानी, खेल मैदान, और सिटी फ़ॉरेस्ट जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं।
3-    सीपीसीबी/एमओईएफ की गाइडलाइन के अुनसार कुल जमीन के 33% हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जाना चाहिए।
4-    ग्रीन बेल्ट के लिए चुनी जाने वाली प्रजातियां तेजी से बढ़ने वाली, हवा के प्रतिरोधी, और लंबे समय तक जीवित रहने वाली होनी चाहिए।
5-    ग्रीन बेल्ट, शहर के चारों ओर भूमि का एक घेरा होता है. यह पार्क, कृषि क्षेत्र, या शहरी फैलाव को सीमित करने के लिए बनाई जाती है।
6-    ग्रीन बेल्ट को कानून के जरिए संरक्षित किया जाता है. यहां खुली जगहों का इस्तेमाल मनोरंजन, अवकाश, कृषि, और वन्यजीवों के आवास के लिए किया जाता है। 

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