शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए माल के लिए बीमा अवधि, लाइसेंस नियमों में छूट

Amrit Vichar Network
Edited By Muskan Dixit
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नयी दिल्ली, अमृत विचारः पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्यों लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, दक्षता में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देने के अनुरूप केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) के लिए कई छूट की शुरुआत की है।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि क्रमश: गुरुवार को जारी अधिसूचना और शुक्रवार को जारी परिपत्र संख्या संख्या 75/2024-सीमा शुल्क (एनटी) 07 नवंबर-2024 और परिपत्र संख्या 22/2024-सीमा शुल्क 08 नवंबर-2024 के अंतर्गत भंडारण वस्तुओं के बीमा के लिए दिनों की संख्या आधी कर दी गयी है।

सीमा शुल्क क्षेत्र विनियमन 2009 के अनुसार अब तक व्यवस्था थी कि कार्गो की हैंडलिंग के संदर्भ में सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) को सीमा शुल्क क्षेत्रों में संग्रहित वस्तुओं का 10 दिनों की अवधि के लिए बीमा करना आवश्यक था। व्यापार सुविधा उपाय के रूप में इसे घटाकर 05 दिन करने का निर्णय लिया गया है। इससे लागत कम करके संस्थाओं के लिए नकदी प्रवाह में वृद्धि होगी।

इसी तरह अब अंतर्राष्ट्रीय परिचालन मानकों (एईओ) को पूरा करने वाले कस्टम कार्गो सेवा प्रदाताओं (सीसीएसपी) को अब सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की हैंडलिंग विनियमन 2009 के अंतर्गत वस्तुओं की हैंडलिंग के लिए अपने लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
उनके एईओ की मान्यता को ही उनका लाइसेंस मान लिया जाएगा इससे सीसीएसपी के रूप में काम करने वाले लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा।

मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों का उद्देश्य सीसीएसपी के लिए परिचालन लागत और अनुपालन बोझ को कम करना है। सीबीआईसी के इन प्रयासों से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आने, परिचालन दक्षता में सुधार होने तथा वैश्विक व्यापार में एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।

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