Bahraich News : दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

बहराइच, अमृत विचार। मोतीपुर के पुरैना रघुनाथपुर नब्बेपुरवा गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 23 मार्च 2017 को थाने में तहरीर दी थी।

तहरीर में पिता ने कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी को दिनेश कुमार द्वारा चाकू दिखाकर अगवा करते हुए अपने घर ले गए थे। घर पर दिनेश मल्लाह द्वारा बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पिता ने थाने के एसओ से घटना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसके बाद पीडि़त पिता ने तीन अप्रैल 2017 को एसपी से घटना को अवगत कराते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी के निर्देश पर थाने की पुलिस ने घटना में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर के आधार पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में सौंपा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की।

इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने कोर्ट पर अभियुक्त को अधिक से अधिक से सजा देने की दलील पेश की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिलीप कुमार को मुकदमें से बरी करते हुए अभियुक्त दिनेश मल्लाह को दोषसिद्ध करार कर दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने अभियुक्त को एक लाख दो हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें-Barabanki News : पत्नी के कोर्ट मैरिज करने से नाराज पति ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

संबंधित समाचार