अदालत का फैसला : नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की सजा

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Published By Vinay Shukla
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विशेष न्यायाधीश पक्सो की कोर्ट ने सुनाई फैसला 

बहराइच, अमृत विचार। सुजौली थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीस वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को एक लाख दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

हरदी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दो मई 2022 को थाने पर तहरीर देकर क्षेत्र के सलारपुर गांव निवासी पप्पू पर अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को मुकदमे में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह और सुरेंद्र कुमार मौर्य ने कोर्ट पर अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की दलील पेश की गई थी।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को मुकदमे में बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक लाख दस हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटने को कहा है।

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