इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : अवमानना याचिका पर बरेली के नगर आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

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प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम, बरेली द्वारा निर्धारित अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान विपक्षी को नोटिस तामील किए जाने के संबंध में रिपोर्ट के साथ मामले को आगामी 5 दिसंबर 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

उपरोक्त तिथि पर विपक्षी पक्ष या तो अनुपालन हलफनामा दाखिल करेगा या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की एकलपीठ ने एस एस ग्राफिक्स द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मालूम हो कि उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में आपत्ति आमंत्रित करने और उससे निपटने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की सीमा तक उपविधि को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

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