Prayagraj News : सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं

Prayagraj News : सेवा मामलों में जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं

अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सेवा मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब तक कि वह प्राधिकारी को संतुष्ट न कर दे कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सेवा मामलों में जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसी तुच्छ याचिकाएं जब दाखिल की जाती हैं तो अदालतों को न केवल याचिकाओं को खारिज करना चाहिए बल्कि उन पर यथोचित जुर्माना भी लगाना चाहिए। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की एकलपीठ ने मिर्ज़ा इक़रार बेग की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया, साथ ही याची पर अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया और फिरोजाबाद के जिलाधिकारी को 2 महीने के भीतर याची से भू-राजस्व के बकाए के रूप में जुर्माना राशि वसूलने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि याची के पास विपक्षी की नियुक्ति पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है और वह एक दखलअंदाजी करने वाला व्यक्ति मात्र है जो विपक्षी को केवल परेशान करना चाहता है।

यह भी पढ़ें- Lucknow News : लिव-इन-पार्टनर की बेरुखी बनी हत्या की वजह...जेल जाते समय हत्यारोपी ने कुबूल किया गुनाह

ताजा समाचार

Kanpur में बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार: कोर्ट में पेशी के दौरान चकमा देकर भागा था, पुलिस को कुछ ही घंटों में मिली सफलता
Varanasi News : होटल के बाथरूम में फिसल कर गिरे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, टूट गया पैर
ट्रंप की ताजपोशी : अमेरिका में एक बार फिर 'ट्रंप युग' की शुरुआत, मेक्सिको की सीमा पर इमरजेंसी लागू
कानपुर में कक्षा आठ की छात्रा को किया अगवा: खिलौने और चॉकलेट देने के बाद नशीला पदार्थ सुंघाया, इस तरह बची छात्रा की जान
Prayagraj News : ग्रीष्मावकाश के दौरान सिविल प्रकृति के मामलों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने के संबंध में निर्देश
प्रयागराज : साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता के आधार पर सुनवाई का एक और अवसर देना उचित नहीं