सुलतानपुर: चेक बाउंस मामले में 2 साल की सजा, 40 लाख का जुर्माना
सुलतानपुर, अमृत विचार। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौमेला श्रीवास्तव की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त चन्द्रपाल यादव को दोषी ठहराते हुए दो साल के साधारण कारावास और 40 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह सजा आरोपी को एनआई एक्ट के तहत सुनाई गई। अदालत ने कहा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अभियुक्त को निर्देश दिया है कि वह अर्थदंड की धनराशि 30 दिन के भीतर जमा करे।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जमा की गई धनराशि में से 39.50 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाएं। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के सिरवारा रोड निवासी परिवादी राकेश सिंह ने 17 जुलाई 2015 को शाहजहांपुर के थाना वान्द्रा के कुण्डरा निवासी चन्द्रपाल यादव से व्यापार करने के लिए 25 लाख रुपए का चेक लिया था जो बैंक में अनादरित हो गया था।
फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी मामले में आरोपी की जमानत खारिज
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, राकेश पांडेय ने कूरेभार थाना क्षेत्र से जुड़े एक जमीन विवाद में बेला सैदखानपुर निवासी सुनील वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर साजिश के तहत कूरेभार थाने के किशुनी का पुरवा सैदखानपुर निवासी वादी से उसकी जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा कराने और चेक के माध्यम से भुगतान का झूठा दावा करने का आरोप है।
अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुशील उपाध्याय के मुताबिक वादी को नशीला पदार्थ मिलाकर चाय पिलाई गई और उसे रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर जबरन अंगूठे के निशान लगवाए गए। इसके बाद वादी का बैंक खाता खुलवाकर चेक अपने पास रख लिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि विक्रय-विलेख में उल्लेखित चेक का भुगतान वादी के खाते में कभी नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि विक्रय-विलेख में दी गई जानकारी संदिग्ध और भ्रामक है। मामले की गंभीरता आरोपी की भूमिका और प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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