Prayagraj News : बिजली कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को होगी

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में प्रयागराज सहित समूचे प्रदेश में बिजली आपूर्ति समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य तथा विद्युत निगम की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं को शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में निर्देश प्राप्त करने का आदेश दिया, जिसे परिस्थिति के अनुसार स्थापित किया जा सके। इसी के साथ याचिका को 28 जनवरी 2025 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने प्रयागराज में बिजली आपूर्ति बाधित होने के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विद्युत कर्मचारी संघ की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस मुद्दे के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की गई थी, वह समय के साथ और समस्या के निराकरण के कारण प्रभावहीन हो गई है। इसके अलावा कर्मचारियों की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सकता है, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। मालूम हो कि वर्ष 2022 में प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर व्यापक स्तर पर हड़ताल किया था, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई और आम जनमानस को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

कोर्ट द्वारा मामले पर संज्ञान लेने के बाद विद्युत कर्मचारियों ने लगभग 65 दिनों के बाद अपनी हड़ताल वापस ली। कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनके समाधान के लिए कोर्ट ने एक तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया था, जिस पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान संबंधित विभाग की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया।

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