गोंडा: नवाबगंज डिस्टलरी फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द, 2.73 करोड़ रुपये की स्प्रिट चोरी के मामले में आबकारी आयुक्त ने की कार्रवाई

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Edited By Amrit Vichar
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गोंडा, अमृत विचार। 2.73 करोड़ रुपये की स्प्रिट चोरी के मामले में आबकारी आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्टलरी फैक्ट्री स्टार लाइट बुकेम लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और फैक्ट्री को सील करा दिया है। चार दिन पहले सहायक आबकारी आयुक्त ने फैक्ट्री में 58 हजार बल्क लीटर ग्रेन ईएनए (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की चोरी पकड़ी थी और मामले में फैक्ट्री के चेयरमैन समेत 6 लोगों से खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी है‌।

नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित शराब फैक्ट्री स्टार लाइट बुकेम लिमिटेड आसवनी में बीते बुधवार को 58 हजार बल्क लीटर ग्रेन ईएनए (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) के चोरी किए जाने का खुलासा हुआ था। आसवनी ग्रुप की नवाबगंज स्थित शराब फैक्ट्री से बीते 10 अक्टूबर को टैंक संख्या-13 से 27,610 बल्क लीटर ग्रेन ईएनए (एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) के बह जाने का प्रकरण सामने आया था। मौके पर पहुंचे विभागीय अधिकारियों ने अन्य स्टोरेज टैंकों की जांच की, लेकिन वहां से कोई अन्य स्टॉक प्राप्त नहीं हुआ था। इससे मामला संदिग्ध हो गया था और विभाग ने इस पर जांच तेज कर दी‌ थी।

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आबकारी विभाग ने 14 जून 2024 को जारी किए गए आयात परमिट की पूरी जांच की तो पता चला कि इस परमिट के तहत मेसर्स स्टार लाइट बुकेम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित जैगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड से 58,000 बल्क लीटर ग्रेन ईएनए आयात किया था। जब विभाग ने इन आयातों की जानकारी मांगी तो पाया गया कि आयात किए गए अल्कोहल को स्टॉक में नहीं लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों को इकट्ठा किया और जांच में यह सामने आया कि डिस्टिलरी के मालिक, उनके प्रतिनिधि और वहां के कर्मचारी ग्रेन ईएनए की चोरी में शामिल थे।इस चोरी के चलते राज्य सरकार को 2.73 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व की हानि हुई।

बीते मंगलवार को इस मामले में सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान की तरफ से फैक्ट्री के चेयरमैन जगदीश अग्रवाल, प्रबंधक रचित मेहरोत्रा, केमिस्ट सह एजेंट चंद्रप्रकाश मिश्रा, बॉटलिंग मैनेजर अमित ठाकुर,बॉटलिंग सुपरवाइजर अमित अग्रवाल व एक अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। साथ ही इसकी पूरी रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को भेजी थी।

इस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आबकारी आयुक्त ने शनिवार को स्टार लाइट बुक्केम लिमिटेड का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रग्लभ लवानिया ने बताया कि आबकारी आयुक्त के निर्देश पर लाइसेंस निलंबित कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।

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6 दिन के अंतराल पर दर्ज हुई दो एफआईआर 

शराब चोरी के मामले में आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई करते हुए नवाबगंज थाने में ताबड़तोड़ दो एफआईआर दर्ज करायी गयी है‌। पहली एफआईआर 27 नवंबर को सहायक आबकारी आयुक्त रामप्रीत चौहान ने दर्ज करायी थी जबकि दूसरी एफआईआर सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन- 2 अमित कुमार मिश्रा की तरफ से तीन दिसंबर को दर्ज करायी गयी है। दोनों मामलों में फैक्ट्री के चेयरमैन जगदीश अग्रवाल, प्रबंधक रचित मेहरोत्रा, केमिस्ट सह एजेंट चंद्रप्रकाश मिश्रा, बॉटलिंग मैनेजर अमित ठाकुर,बॉटलिंग सुपरवाइजर अमित अग्रवाल व एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है।

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