बदायूं: चाइल्डलाइन बदायूं व थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने रोका बाल विवाह
बदायूं, अमृत विचार। चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना मिली कि कोतवाली दातागंज क्षेत्र के गांव कुंडरा ढका में एक किशोर की शादी होने जा रही है। रविवार को शादी होनी है। टीम मौके पर पहुंची और बाल विवाह रुकवाया। परिजनों को समझाया। 21 साल उम्र से कम पर शादी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। किशोर के पिता ने शपथ पत्र दिया कि वह निर्धारित आयु सीमा पूरी होने पर ही शादी करेंगे।
चाइल्डलाइन परिजना के समन्वयक कमल शर्मा ने एसएसपी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, बाल कल्याण समिति को सूचना दी। एसएसपी और जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देश पर कमल शर्मा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी मान बहादुर सिंह, बाल कल्याण अधिकारी अवधेश पाराशर, वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर प्रतीक्षा मिश्रा, काउसंलर मुन्तजिम, सत्यप्रकाश, सिपाही सपना गांव पहुंचे। किशोर के परिजनों से बात करके उसकी उम्र का साक्ष्य मांगा। साक्ष्य के अनुसार उसकी उम्र लगभग 16 साल निकली। परिजनों के अनुसार भी किशोर की यही उम्र थी।
टीम ने किशोर केपिता को शादी न करने को लेकर समझाया। बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी। कहा कि शादी के लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है। इससे पहले शादी की तो यह अपराध है। परिजनों ने बताया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। किशोर के पिता ने ग्राम प्रधान शगुफ्ता अंसारी की उपस्थित में शपथ पत्र दिया कि वह 21 साल का होने पर ही बेटे की शादी करेंगे। इससे पहले उसकी शादी करें तो कार्रवाई की जाए। किशोर को समिति के समक्ष उपस्थित किया गया
