लखनऊः जिला पंचायत अध्यक्ष के अधिकार सीज करने पर अंतरिम रोक, हाईकोर्ट में आज होगी दोबारा सुनवायी
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लखनऊ, अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिला पंचायत अध्यक्ष आरती रावत के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। याची आरती रावत की याचिका पर रोक न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लगाई है। रोक कल यानी शुक्रवार तक के लिए है, कल मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी
आरती रावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने दलील दी कि याची को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसके अधिकारों को सीज किया गया है। जांच रिपोर्ट याची को नहीं दी गई, मनमाने तरीके से वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया गया। अधिकारों को निलंबित करने से पहले अपनाई जानी वाली प्रकिया को नहीं अपनाया गया। याचिका का राज्य सरकार के अधिवक्ता ने विरोध किया। हालांकि उन्होंने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की भी मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 19 नवंबर 2024 को रिपोर्ट देने के पश्चात याची को बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए उसके अधिकारों को सीज कर दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि 6 दिसम्बर 2024 के उक्त आदेशों में याची को नोटिस जारी करने का कोई जिक्र नहीं है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने की थी। इसमें आरोपों की पुष्टि होने पर 6 दिसम्बर 2024 को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों को निलंबित कर जिला पंचायत के संचालन के लिए तीन निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की समिति बना दी गई थी।
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